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नई दिल्ली- मीट मुद्दे पर प्रदेश की योगी सरकार को फटकार लगाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ़ किया की मीट पर पूरी तरह रोक नही लगायी जा सकती. लोगो को संविधान के अनुसार अपनी पसंद का खाने का पूरा अधिकार है तथा यह लोगो की रोज़ी रोटी से जुड़ा मामला है.
हाई कोर्ट ने यह भी साफ़ किया की अवैध बूचड़खाने बंद हो और तुरंत एक हफ्ते के भीतर लाइसेंस देने पर विचार हो तथा ये भी कहा, जिले में 2 किलोमीटर पर मीट की दुकानों की जगह दी जाए. राज्य सरकार लोगों के खान पान के स्वभाव को नियंत्रित नहीं कर सकती.
कोर्ट ने योगी सरकार से 30 तारीख तक जवाब मांगा है. लखनऊ बेंच ने कहा कि 31 मार्च तक जिन दुकानों को लाइसेंस नहीं मिले थे, उन्हें 1 हफ्ते में लाइसेंस देने पर हमारे गाइडलाइंस के मुताबिक विचार हो.
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