पहली बार हाईकोर्ट ने दे दिया है आदेश, EVM की होगी फॉरेंसिक जांच

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देश में पहली बार किसी चुनाव में इस्तेमाल की गई EVM मशीन के फॉरेंसिक जांच के आदेश दिए गए हैं। देश में EVM की विश्वसनीयता को लेकर छिड़ी बहस के बीच बांबे हाईकोर्ट का यह आदेश बेहद महत्वपूर्ण है। चुनाव आयोग लगातार दावे करता रहा है कि EVM में गड़बड़ी नहीं की जा सकती है। अब पहली EVM की फॉरेंसिक जांच होने जा रही है।

बांबे हाईकोर्ट ने पुणे के जिलाधिकारी को आदेश दिया है कि पर्वती विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 185 की EVM मशीनों को जांच के लिए हैदराबाद की सेंट्रल फॉरेंसिक लैब भेजा जाए। अदालत ने फॉरेंसिक लैब से खासतौर पर यह पता लगाने को कहा है कि क्या EVM को दूर बैठे संचालित जा सकता था और क्या इनमें कोई अतिरिक्त मेमोरी चिप लगी है, जिनसे चुनाव परिणाम बदले जा सकते थे।

साल 2014 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में पुणे के पर्वती क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार अभय छाजेड़ ने EVM में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए बांबे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। गौरतलब है कि इस विधानसभा क्षेत्र के जिस बूथ पर अभय को 57 वोट मिले, वहां के 63 लोगों ने हलफनामा देकर कहा है कि उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया था।

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