देश से बाहर जाकर दुसरे देश में काम करने वाले प्रवासी भारतीय अपने परिवार की मदद करने के लिए पैसे भेजते रहते हैं. उनका बाहर जाकर काम करने का उदेदेश्य ही यही होता हैं कि वह काम करके भारत के मुकाबले कुछ ज़्यादा पैसे कमायें और अपने परिवार के ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें.
एक देश से दूसरे देश में फंड ट्रांसफर करते समय लगने वाले टैक्स और ड्यूटी से बचने के लिए कई बार लोग यह सोचते हैं की वह अपने पैसो को किसी के हाथ अपने देश भिजवा सके. कई मौके ऐसे आते हैं जब उने अपने देश जाने वाला कोई नहीं मिलता तो वह खुद अपने पैसे लेकर जाते हैं.
अगर आप अपने साथ पैसे लेकर जाते हैं तो यह भी पता होना जरुरी हैं की आप अपने साथ कितने पैसे लेकर आ सकते हैं, यदि आप नियमों से ज़यादा पैसे लेकर सफ़र करते हैं तो आप कस्टम कानून के आनुसार मानी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल जा सकते हैं.
इसलिए ये बेहद जरुरी है कि आप उन्हें आपके पास कितने पैसे हैं, इस बात की पूरी व सही जानकारी दें. यह जानना जरुरी हैं की आप एक समय में फंड ट्रांसफर के जरीये सऊदी से कितने पैसे भिजवा सकते हैं जो कि कानूनन अपराध न हो.
फंड ट्रांसफर को लेकर सभी देशों में अपने नियम हैं सऊदी में भी इस तरह का ही नियम बनाया गया हैं. अगर आप उस देश को छोड़कर ही जा रहे हैं और अपने साथ पूरा पैसा लेकर जा रहे हैं. या फिर अपने साथ तय रकम से ज्यादा पैसे लेकर जाना चाहते हैं.
अगर आपके पास भी तय रकम से ज़यादा पैसे हैं तो आपको अपनी रकम घोषित करनी पड़ेगी. यदि आप अपनी रकम की सही जानकारी नहीं देते हैं तो आप मनी लॉन्ड्रिंग में फंस सकते हैं. यदि आप किसी कारणवश अपनी रकम का एलान नहीं कर पाते हैं तो उनकी तरफ से आपके ऊपर कानूनी कार्यवाई की जा सकती है.
अगर आप पाउंड और डॉलर की बजाय केवल सऊदी रियाल लेकर चल रहे हैं तो आपके पास एसएआर कैश की लिमिट 60,000 है. कानून के आनुसार निर्धारित की गयी लिमिट कैश और गोल्ड दोनों के लिए है. आप गोल्ड और कैश इससे ज्यादा नहीं ले जा सकते हैं.
सऊदी अरबिया ने प्रशासन को साफ कर दिया है कि चाहे घरेलू हो या फिर अंतराष्ट्रीय यात्रियों पर खासतौर से गौर करें कि वे अपने साथ एसआर 60,000 से ज़्यादा किसी भी तरह के जेवर, कीमती पत्थर, धातु या फिर कैश न लेकर जाएं.