सोनु निगम अज़ान विवाद पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सुनाया ये फैसला

हाल ही में अजान को लेकर बॉलीवुड के फेमस बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम के बयान ने विवाद खड़ा कर दिया था और मामला अदालत तक पहुंचा. पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने अजान को लेकर कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि अजान इस्लाम का आंतरिक हिस्सा है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि इसे लाउडस्पीकर के जरिए दिया जाए.
जस्टिस एएस बेदी की बेंच ने सोनू निगम के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बात कही. जस्टिस बेदी ने याचिका को लेकर कहा कि यह सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए दायर किया गया था. उन्होंने कहा, ‘गुंडागर्दी’ शब्द का इस्तेमाल अजान के लिए नहीं बल्कि लाउडस्पीकर के लिए किया गया था.” हरियाणा के सोनपत जिले के रहने वाले आस मोहम्मद ने सोनू निगम के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग की थी. याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि गायक के ट्वीट ने मुसलमानों के मौलिक अधिकारों का हनन है और समुदाय के लोगों के धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाया है.
गौरतलब है कि गायक सोनू निगम ने पिछले महीने ट्वीट किया था, ‘मैं मुस्लिम नहीं हूं लेकिन रोज सुबह मुझे अजान की आवाज से उठना पड़ता है.’ उन्होंने आगे लिखा था, ‘आखिर कब भारत से ये जबरन धार्मिक भावना थोपना खत्म होगा? वैसे जब मोहम्मद ने इस्लाम बनाया था तब बिजली नहीं थी.’ सोनू निगम ने ये भी कहा, ‘मुझे नहीं लगता कि कोई मंदिर या गुरुद्वारा बिजली का इस्तेमाल उन लोगों को जगाने के लिए करते हैं जो उस धर्म का पालन नहीं करते. तो फिर ऐसा क्यों? गुंडागर्दी है बस.