शेयर करें
  • 414
    Shares

भारत में तीन तलाक को रोकने के मकसद से शुक्रवार को लोकसभा में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक को पेश किया जाना है। इसे ट्रिपल तलाक बिल भी कहा जाता है। मोदी सरकार तीन तलाक को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाने के लिए इस विधेयक को पेश करेगी.

तीन तलाक पर प्रतिबंध और इसे गैर जमानती क़रार देने वाला बिल सरकार आज लोकसभा में पेश करने जा रही है, इस बिल में एक साथ तीन तलाक देने वालों को तीन साल की कैद और जुर्माना देना होगा.

इस विधेयक को कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद लोकसभा में पेश करेंगे एक सवाल के जवाब में रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह मसला लैंगिक न्याय लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकारों से जुड़ा हुआ है उसमें आस्था और धर्म से कोई संबंध नहीं है.

कानून मंत्री कहा कि एक बारे में तीन तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने भी अवैध करार दिया है इसके बावजूद भी इस तरह 66 समस्या सामने आ चुके हैं.

लोकसभा में सरकार से सवाल पूछा गया था कि क्या वह इस विधेयक का मसौदा तैयार करने में मुस्लिम संगठनों से बातचीत की है तो उसका जवाब मंत्रालय कानून में राज्य मंत्री पी पी चौधरी ने उत्तर दिया नहीं. आज भाजपा ने अपने सभी सदस्यों ने सभा को अनुमोदन के लिए पेश किए जाने के समय उपस्थित होने के लिए कहा है.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *